पत्नी ने पति को चाकू मार कर की थी हत्या,आजीवन सश्रम कारावास की सजा।

शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
इस डिजिटल युग में भी अनेक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिस पर विश्वास नहीं जम पता है,कभी पति-पत्नी का जान मारता है तो कभी पत्नी ही पति का जीवनलीला ही समाप्त कर देती है। इसी क्रम में संवाददाता को पता चला है कि स्थानीयअदालत ने एक मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए एक पत्नी को अपने पति को चाकू मारकर हत्या के मामले मेंआरोपी पत्नी,नेहा उर्फ नूरजहां को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपए काअर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतना होगा,यह फैसला जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ,मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने सुनाया है। घटना के बारे में संवाददाता को पता चला है कि धानहा थाना क्षेत्र के 23 जून 2025 की रात्रि 2:00 की घटना बताई गई है। घटना में पत्नी नेहा नेअपने पति,मनोज कुमार को चाकू से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था,जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
मृतक नेअपने बयान में अपनी पत्नी नेहा कुमारी पर आरोप लगाया था कि उसने चाकू से गोद गोद कर मुझे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था,अदालत ने मृतक के इस बयान को साक्षय के रूप में सही माना,मृतक की मा ने न्यायालय में गवाही दिया था कि मेरे पुत्र को मेरी पतुहु ने चाकू से गोद गोद कर बुरी तरह से खून से लथपथ कर दिया था।न्यायालय नेआठ  व्यक्तियों की गवाही के बाद यह फैसला सुनाया।

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