विधवा महिला से एफडी के नाम पर बीमा पॉलिसी बेचने का आरोप, उपभोक्ता समिति ने की शिकायत।

अनवर कादरी 
छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पैठन गेट मुख्य शाखा में एक विधवा महिला से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नाम पर बीमा पॉलिसी बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता मुस्कान बेगम शेख, जो दिवंगत जोहेब शेख की पत्नी हैं और एक 5–6 वर्षीय बच्चे की मां हैं।
जानकारी के अनुसार, पति की मृत्यु के बाद उन्हें भविष्य की सुरक्षा हेतु ₹2 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। इसी राशि को एफडी में निवेश करने के उद्देश्य से वे 30 अप्रैल 2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पैठन गेट शाखा पहुँची थीं। आरोप है कि वहाँ खुद को बैंक कर्मचारी बताने वाली एक महिला ने उन्हें बिना सही जानकारी दिए इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी थमा दी।
करीब एक वर्ष बाद जब बीमा कंपनी ने अगली प्रीमियम राशि की मांग की, तब पीड़िता को इस धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बीमा नहीं, केवल एफडी कराना चाहती थीं और उनके पास आगे भुगतान करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं है।
इस मामले को लेकर जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति के एनजीओ सदस्य अनवर अली सैयद ने पीड़िता की ओर से बैंक से संपर्क किया। 3 जनवरी 2026 को बैंक से बातचीत के दौरान संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और यह कहा गया कि हस्ताक्षर हो चुके हैं, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता।
उपभोक्ता समिति ने इस पूरे मामले को बीमा मिस-सेलिंग और एक असहाय विधवा के शोषण का मामला बताते हुए आरबीआई, आईआरडीएआई और बैंकिंग लोकपाल से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की है। समिति ने मांग की है कि गलत तरीके से दी गई पॉलिसी रद्द कर पीड़िता को उनकी पूरी राशि वापस दिलाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

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