थाना बांसडीह पुलिस ने दुष्कर्म से संबंधित एक व्यक्ति को गिरफ्तार।
बांसडीह, बलिया। उत्तर प्रदेश।
बलिया पुलिस बयान के अनुसार बीते 26जून 2026 को वादी मुकदमा द्वारा उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार की घटना कारित की गयी है, तथा गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है। इस तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-184/2026 धारा 65(1)/352/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त संजीत कुमार राजभर उर्फ गोलू राजभर पुत्र राजकुमार राजभर निवासी केवटलिया चौबे थाना बाँसडीह जनपद बलिया (उम्र करीब 22 वर्ष) के विरूद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में दिनांक–27.06.2026 को थाना बांसडीह के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को उसके घर से समय 07.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेज दिया गया।
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