होटल संचालकों को तुकाराम मुंढे की सख्त चेतावनी, नियम तोड़े तो नहीं मिलेगी राहत।
राज्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा “सुरक्षित अन्न, निरोगी महाराष्ट्र” अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत ग्राहकों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। FDA आयुक्त Tukaram Mundhe ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई दुकान और बेकरी संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुंढे ने कहा कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के किचन FDA द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होने चाहिए। यदि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी, झुरल, छिपकली, चूहे या अन्य कीटों का प्रकोप पाया गया तो संबंधित संचालकों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नियमों का पालन करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियम तोड़ने वालों को कोई नहीं बचा सकेगा।
किचन के लिए जरूरी नियम FDA के निर्देशों के अनुसार:
किचन में इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई ट्रैप लगाए जाएं।
नियमित रूप से पेस्ट कंट्रोल कराया जाए।
भोजन तैयार करने और रखने की जगह पर झुरल, छिपकली, चूहे या अन्य कीट नहीं होने चाहिए।
शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखा जाए।
ग्राहकों के लिए स्वच्छ पानी, हैंडवॉश, साबुन और तौलिये की व्यवस्था हो।
किचन और भोजन क्षेत्र में पूरी स्वच्छता बनाए रखी जाए।
ग्राहकों को मुफ्त देना होगा शुद्ध पेयजल।
तुकाराम मुंढे ने कहा कि कई होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के सामने बिना पूछे बोतलबंद पानी रख देते हैं। ऐसा करने के बजाय ग्राहकों को मुफ्त में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके लिए प्रतिष्ठानों को स्पष्ट सूचना बोर्ड भी लगाना होगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्राहक विशेष रूप से बोतलबंद पानी की मांग करता है, तभी उसे बोतलबंद पानी उपलब्ध कराया जाए।
FDA ने साफ किया है कि अभियान के दौरान राज्यभर में निरीक्षण किए जाएंगे और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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