मटियारिया थाना कांड संख्या105/24 में तीन दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई।


शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
बेतिया पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य,पुलिस की गवाही,एवं समर्पित की गई चार्जसीट केआधार पर स्थानीय व्यवहार न्यायालय केअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे 11, प्रेमचंद वर्मा के द्वारा मटियारिया थाना कांड संख्या 105/24,आरोपी अभियुक्त,1.मोहम्मद साहेब,पिता,सैफुलमियां,अ2.अजीमअंसारी,पिता, फारूकअंसारी,3. सैफुल्लाह,पिता,सैफुल मियां,सभी साकिन, लच्छनौता,थाना,मटीयारिजिला,पश्चिमी चंपारण, बेतिया को न्यायालय के द्वारा BNS कीधारा 311,
आर्म्स एक्ट कीधारा27(1)
35/25(1-b) में दोषी पाया गया। दंड के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 23/7/26 BNS की धारा
311में उपरोक्त सभी उपयुक्त को 7-7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है,आर्म्स एक्ट की धारा 27(1)/35 में सभी अभियुक्तों को 3-3 वर्ष की
कठोर कारावास के साथ-साथ 5-5 हजार जुर्माना भी लगाया गया, साथ हीआर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)में सभी अभियुक्त को दो-दो वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 5-5 हजार जुर्माना लगाया गया है,उपर्युक्त सभी सजाएं एक साथ चलेंगे।अभियुक्त को सजा दिलाने में,अपर लोक अभियोजक,गोविंद प्रसाद यादव काअहम भूमिका रही।

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