रेल थाना नरकटियागंज कांड संख्या 34/2010 के जाली नोट के अभियुक्त को मिली सजा।


शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
राजकीय रेल पुलिस मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य,समर्पित चार्जशीट, अभियोजन पक्ष की गवाही केआधार पर दोषी को सजा मिली है। इस संबंध में संवाददाता को पता चला है कि रेलथाना नरकटियागंज कांड संख्या 34/2010 दिनांक17/6/2010 की
धारा489(A)/489(B)/
489(C)भादावि के प्राथमिकीअभियुक्त,संतोष कुमार,उम्र 40 वर्ष,पिता, लालजी मुखिया,साकिन, निनहवालिया,थाना मुफस्सिल बेतिया,जिला पश्चिम चंपारण को दिनांक 15/7/2026 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम (ADJ9)
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, धीरेंद्र कुमार द्वारा489(B),
489(C)भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावस की सजा के साथ ₹20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई,जुर्मानाअदा
नहीं करने पर 3 महीना अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। जाली नोट कारोबार करने वालेअभियुक्त को सजा दिलाने में व्यवहार न्यायालय बेतिया केअपर लोकअभियोजक,चंद्रशेखर प्रसाद कीअहमभूमिका रही
संवाददाता को इस बात की जानकारी,अपर लोक अभियोजक,व्यवहार न्यायालय बेतिया के माध्यम से मिली।

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