गांजा तस्कर अभियुक्त मुस्तफाअंसारी को 5 वर्ष की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना।
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत बाल्मीकिनगर थाना कांड संख्या 35/20 केअभियुक्त,मुस्तफाअंसारी को गांजा तस्करी के एक मामले मेंअभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद लोकअभियोजक,संतोष कुमार शर्मा ने संवाददाता को बताया कि एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50 हजारअर्थ दंड भी लगाया है। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के न्यायाधीश,अनिल पांडे की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बादआरोपित को दोषी पाते हुए 5 वर्ष कठोर का रवा की सजा के साथ-साथ ₹50 हजार काअर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीनाअधिक का कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय के द्वारा संवाददाता को पता चला है कि ऐसी कठोर सजा देने से गंजा,चरस तस्करों में हड़कंप के साथ-साथ सनसनी फैल गई है।
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