गांजा तस्कर अभियुक्त मुस्तफाअंसारी को 5 वर्ष की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत बाल्मीकिनगर थाना कांड संख्या 35/20 केअभियुक्त,मुस्तफाअंसारी  को गांजा तस्करी के एक मामले मेंअभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद  लोकअभियोजक,संतोष कुमार शर्मा ने संवाददाता को बताया कि एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50 हजारअर्थ दंड भी लगाया है। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के न्यायाधीश,अनिल पांडे की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बादआरोपित को दोषी पाते हुए 5 वर्ष कठोर का रवा की सजा के साथ-साथ ₹50 हजार काअर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीनाअधिक का कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय के द्वारा संवाददाता को पता चला है  कि ऐसी कठोर सजा देने से गंजा,चरस तस्करों में हड़कंप के साथ-साथ सनसनी फैल गई है।

Comments

Popular posts from this blog

The Robotics and AI Innovation Lab was inaugurated at Carmel Girls' Inter College.

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक परिचर्चा का आयोजन किया गया।

जो सिफत बाप में होती है कमोबेश वही सिफत औलाद में पाई जाती है - मुफ्ती अकरम