पुरानी गाड़ी खरीदते समय डीटीओ कार्यालय में जांच सुनिश्चित करें:-पुलिस प्रशासन


शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
जिलेवासियों से पुलिस प्रशासन अपील करती है कि पुरानी गाड़ी खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें,साथ ही इसकी विधिवत जांच जिला परिवहन कार्यालय से करानाअनिवार्य समझें।किसी भी पुरानी गाड़ी को खरीदने से पहले उसके रजिस्ट्रेशन नंबर,इंश्योरेंस,चेचिस नंबर, संबंधित दस्तावेजों की जांच जिला परिवहन कार्यालय से अवश्य करा लें,जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वाहन चोरी का तो नहीं है,साथ ही उसके सभी दस्तावेज वैध हैं या नहीं?वाहन की सत्यता की जांच होने जाने से गाड़ी खरीदने वाला कानूनी दांवपेंच से बच सकेंगें।पुलिस प्रशासन भी नागरिकों सेअपील करती है कि केवल उचित सत्यापन के बाद ही किसी भी पुराने वाहन की खरीद-बिक्री करें,ताकि चोरी के वाहनों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।चोरी की गाड़ी या लूटी हुई गाड़ी को खरीदने से खरीदने वाला कई प्रकार के कानूनी प्रक्रिया में फंस जाएगा,यहां तक कि जेल भी जा सकता है।इन दिनों गाड़ी चोरी का मामला चरम सीमा पर है,चोर गाड़ी चोरी करके कम पैसे में कबाड़ की दुकानों पर बेच देते हैं,दुकानदार इसमें से सामान इधर-उधर करके पेंट वगैरा बदलकर उसके आकार प्रकार को बदल कर आसानी से गाड़ी को बेच देते हैं,खरीदने वाला कम पैसा के लालच में गाड़ी तो खरीद लेता है,मगर वाहन जांच के क्रम में पकड़ा जाता है,उस समय उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,यहां तक कि  जुर्माना देने के बाद भी जेल जाना की नौबतआ जाती है  ऐसी परिस्थितियों में सतर्क होकर गाड़ी खरीदना चाहिए 
खरीदने वाले को गाड़ी के सभी कागजात की विधिवत जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।

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