नाबालिक से 5 साल तक रेप करने केआरोपी को न्यायालय ने सुनाया 10 वर्ष की सजा,जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश,रेप एंड पोक्सो एक्ट केअरविंद  कुमार गुप्ता के न्यायालय ने रविशंकर कुमार,दोषी को 10 साल के कठोर का कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।दोषी ने बैरिया थाना क्षेत्रअंतर्गत एक गांव की नाबालिग लड़की को सुरेश महतो का बेटा,रविशंकर ने नाबालिग लड़की से 5 वर्षों तक यौन शोषण कर गर्भवती होने पर छोड़कर चला गया।पीड़ित के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने इस संबंध में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया था।
न्यायालय में दोनों पक्षों की गवाही सुनने के बाद यह सजा सुनाई है।

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