न्यायालय ने हत्या के एक मामले में 6 दोषी को सुनाया आजीवन कारावास की सजाऔर जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवंअपर सत्र
न्यायाधीश नवम,धीरेंद्र कुमार ने गड़ासा से गला काटकर हत्या कर देने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कांड के नामजदअभियुक्त,महेश प्रसाद उर्फ महेश साह, श्याम बिहारी राउत,विरेन्द्र साह,जितेंद्र साह,वीर बहादुर राउत,रमेश साह  को दोषी करार देते हुए  सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्धअभियुक्तों को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई,साथ ही साथ 20 हजार जुर्माना भी देने काआदेश दिया। सज़ायाफ्ता,पूर्वी चंपारण जिले केआदापुर थाना अंतर्गतशेखवाटोली निवासी बताए गए हैं। उपरोक्त मामलों के अपर लोकअभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने संवाददाता को बताया कि घटना 10 जुलाई 2010 की है। कांड की सूचीका सरोज देवी, उसके मृतक पति बुनीलाल साह सेअभियुक्त का पुराना भूमि विवाद चल रहा  था। घटना तिथि की देर रात्रि बुनीलाल साहअपने घर के दरवाजे पर सो रहा था, इसी क्रम मेंअभियुक्त सोची समझी रणनीति के तहत उसके दरवाजे परआए गनीलाल शाह के गला को काट दिया,जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।वही बगल के खेत में बने मकान पर सो रहे बुनीलाल साह के ससुर,शत्रुघ्न शाह को पेट,पीठ में चाकू से प्रहार कर गंभीर रूप से गंभीर  जख्मी कर दिया। घटना को लेकर मृतक की पत्नी, सरोज देवी नेअभियुक्तों के विरुद्ध कंगाली थाना कांड संख्या19/10 दर्ज कराई। अपर लोकअभियोजक संवाददाता को बताया कि पुलिस नेअनुसंधान के क्रम में मामले को सत्य, सुत्रहीन बताकर फाइनल जमा किया,लेकिन न्यायालय ने डायरी में उपलब्ध सामग्री केआधार परअभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 302 के अन्तर्गत संज्ञान लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।

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