जमीनअधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन की खरीद बिक्री होगी,नहीं लॉक होगी।

शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
सरकारी सड़क,रेलवे, बिजली लाइन,अस्पताल याअन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जमीनअधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन को,जमीन मालिक उसका क्रयविक्रय कर सकता है,बाकी बची हुई जमीन को लॉक नहीं किया जाएगा,क्रय विक्रय करने के लिए कोई रोक नहीं लगेगा। बचे हुए जमीन को भू मलिकअपने मर्जी के मुताबिक लेनदेन, बदलैन रजिस्ट्री कर सकता इस संबंध में राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव, जय सिंह ने संवाददाता को बताया कि जिला पदाo जिला भूअर्जन पदाधिकारी को दिए गएआदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है।इसके पूर्व में
यह आदेश था के सरकारी योजनाओं के लिए जो जमीनअधिग्रहित कर ली जाती थी,शेष जमीन को भूमि मालिक क्रय विक्रय नहीं कर सकता था। नए आदेश केअंतर्गत सरकार के द्वारा की गई अधिग्रहित भूमि केअलावा शेषभूमि पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं रहेगी,फ्री होगी।
जिला भूअर्जन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने इस बात का खुलासा करते हुए संवाददाता को बताया कि अधिग्रहित की गई जमीन का सरकारी रेट पर भू- -मालिक को मुआवजा दिया जाता है। सरकार के द्वाराआधिगृहित की हुई भूमि कोअगर कोई भू मलिक किसी दूसरे से लेन देन,या बदलैन या रजिस्ट्री करता है तो वह उस भू- -मलिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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