विशेष गहन पुनरीक्षण: चुनाव आयोग ने जारी की संशोधित गाइडलाइन।
ब्यूरो चीफ सैयद अनवर कादरी
छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के दौरान जिन मतदाताओं को Unmapped या Logical Discrepancies के कारण नोटिस जारी किए गए हैं, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण राहत दी है। अब ऐसे मतदाताओं के घर जाकर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। साथ ही, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी गई है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के संबंध में जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार, जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए ERO/AERO कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। इन दस्तावेजों को मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के निर्णय के लिए ECINet पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
आयोग के निर्देशों के अनुसार, केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही ERO द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की जाएगी। ऐसी स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मतदाता की ओर से सुनवाई में परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।
12 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियां दाखिल करने की सुविधा
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में नए मतदाता नामांकन, मतदाता सूची में संशोधन तथा नाम हटाने से संबंधित दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। वहीं, महाराष्ट्र में नोटिसों तथा दावे-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। जिन नागरिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है, उनसे घबराने के बजाय संबंधित BLO को आवश्यक सहयोग करने और उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपने नाम, पते और अन्य विवरण मतदाता सूची में सही हैं या नहीं, इसकी जांच करने का भी आह्वान किया है। पात्र नागरिकों को आवश्यकता होने पर निर्धारित अवधि के भीतर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अपील की गई है जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, छत्रपति संभाजीनगर विनय गौड़ा जी.सी. ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को नागरिक-केंद्रित, सरल और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने जिले के सभी मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (AERO), मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) तथा संबंधित चुनावी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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